वक्फ संशोधन विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कुछ निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने संबंधी संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। CJI की बेंच ने निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए कि वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोई मुस्लिम हो। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि वक्फ बोर्ड में 4 से ज़्यादा मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सरकार के अलावा मुस्लिम पक्षकारों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में तीखी बहस हुई थी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इस फैसले का विरोध किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया था।
इमरान प्रतापगढ़ी ने फैसले पर जताई खुशी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, 'यह सरकार के तानाशाही रवैये का जवाब है। हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दादागिरी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।' हम इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को सलाम करते हैं। यह फैसला उन लोगों के लिए भी राहत की बात है जिन्हें अपनी ज़मीन छिन जाने का डर था।
किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया
नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार की ओर से पहली प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी। वह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा, 'मैं इस आदेश का स्वागत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें स्वीकार्य है। अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है, उसके आधार पर हम इस फैसले का स्वागत करते हैं।' सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महंत राजू दास ने कहा, 'कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोग ही इस वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे थे। हम सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं, उन्होंने बहुत ही न्यायसंगत फैसला दिया है। इस विधेयक से उत्पीड़ित मुसलमानों को लाभ हुआ है।'
मौलाना फरंगी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना फरंगी महली ने कहा कि हम वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, "मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलें मान ली हैं। यह हमारे लिए राहत की बात है। उम्मीद है कि अंतिम फैसला भी हमारे पक्ष में होगा।"
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