केंद्र सरकार के द्वारा 22 सितंबर को जीएसटी रेट कट से जनता को बड़ी राहत दी गई। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी से जुड़े मामलों के समाधान के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) पोर्टल लॉन्च किया। जिसमें केवल एक क्लिक में ही आपको समस्या का समाधान मिलेगा। हालांकि अभी इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से निवारण शुरू नहीं हुए हैं। दिसंबर महीने से इसके माध्यम से सुनवाई शुरू हो जाएगी।
ऐतिहासिक सुधारवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में इस पोर्टल को एक ऐतिहासिक सुधार बताया। उनका कहना है कि कई सालों से लंबित टैक्स से जुड़े मामलों को निपटाना आसान हो जाएगा। इससे न केवल लोगों को जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा बल्कि प्रशासन और बिजनेस के बीच का विश्वास और ज्यादा मजबूत बनेगा।
एक राष्ट्र, एक मंच इस पोर्टल को लॉन्च करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में याद दिलाया कि साल 2017 में एक राष्ट्र, एक टैक्स की शुरुआत की थी, एक राष्ट्र, एक मंच इसे और भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।
लाखों हैं पेंडिंग केस
4.83 लाख मामले लंबितजीएसटी से जुड़े अभी भी 4.83 लाख मामले पेंडिंग है। इन सभी मामलों को अब GSTAT के पास भेजा जाएगा। ताकि इनकी जल्द से जल्द का सुनवाई पूरी हो सके। सरकार के द्वारा उनके लिए समय सीमा भी 30 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। पोर्टल पर सबसे पहले पुराने विवादों को निपटाने की कोशिश की जाएगी, इसके बाद नए मामलों की सुनवाई होगी।
एक क्लिक पर मिलेगा समाधानवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि इस पोर्टल पर केवल जीएसटी से जुड़े विवादों का ही समाधान नहीं होगा, बल्कि करदाता चाहे तो विवाद की स्थिति में या उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी मामले में विवाद हो सकता है तो ऐसे मामलों के लिए राय भी ले सकते हैं। ताकि विवाद ना बढ़े। यह सभी काम केवल एक क्लिक पर हो जाएंगे। यानी यह एक ऐसा फोरम बनेगा जो विवाद होने से पहले और विवाद होने के बाद दोनों तरीके के मामलों पर समाधान देगा।
एक जैसी कानून की व्याख्याइस पोर्टल के जरिए सभी लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और पूरे देश में नियमों का क्लेरिफिकेशन भी एक जैसे ही किया जाएगा। ताकि किसी भी प्रकार का संदेह न रहे। इस नए पोर्टल की मुख्य पीठ का अध्यक्ष न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया है। जो मई 2024 में ही रिटायर हुए हैं। वित्त मंत्री ने सभी से सलाह दी है कि सभी अपने दस्तावेज तैयार रखें। चरणबद्ध तरीके से सभी मामलों का निपटान किया जाएगा।
ऐतिहासिक सुधारवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में इस पोर्टल को एक ऐतिहासिक सुधार बताया। उनका कहना है कि कई सालों से लंबित टैक्स से जुड़े मामलों को निपटाना आसान हो जाएगा। इससे न केवल लोगों को जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा बल्कि प्रशासन और बिजनेस के बीच का विश्वास और ज्यादा मजबूत बनेगा।
एक राष्ट्र, एक मंच इस पोर्टल को लॉन्च करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में याद दिलाया कि साल 2017 में एक राष्ट्र, एक टैक्स की शुरुआत की थी, एक राष्ट्र, एक मंच इसे और भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।
लाखों हैं पेंडिंग केस
4.83 लाख मामले लंबितजीएसटी से जुड़े अभी भी 4.83 लाख मामले पेंडिंग है। इन सभी मामलों को अब GSTAT के पास भेजा जाएगा। ताकि इनकी जल्द से जल्द का सुनवाई पूरी हो सके। सरकार के द्वारा उनके लिए समय सीमा भी 30 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। पोर्टल पर सबसे पहले पुराने विवादों को निपटाने की कोशिश की जाएगी, इसके बाद नए मामलों की सुनवाई होगी।
एक क्लिक पर मिलेगा समाधानवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि इस पोर्टल पर केवल जीएसटी से जुड़े विवादों का ही समाधान नहीं होगा, बल्कि करदाता चाहे तो विवाद की स्थिति में या उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी मामले में विवाद हो सकता है तो ऐसे मामलों के लिए राय भी ले सकते हैं। ताकि विवाद ना बढ़े। यह सभी काम केवल एक क्लिक पर हो जाएंगे। यानी यह एक ऐसा फोरम बनेगा जो विवाद होने से पहले और विवाद होने के बाद दोनों तरीके के मामलों पर समाधान देगा।
एक जैसी कानून की व्याख्याइस पोर्टल के जरिए सभी लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और पूरे देश में नियमों का क्लेरिफिकेशन भी एक जैसे ही किया जाएगा। ताकि किसी भी प्रकार का संदेह न रहे। इस नए पोर्टल की मुख्य पीठ का अध्यक्ष न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया है। जो मई 2024 में ही रिटायर हुए हैं। वित्त मंत्री ने सभी से सलाह दी है कि सभी अपने दस्तावेज तैयार रखें। चरणबद्ध तरीके से सभी मामलों का निपटान किया जाएगा।
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