New Delhi, 30 अक्टूबर . राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने Wednesday को सुहास शेट्टी हत्याकांड में 11 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया.
यह आरोपपत्र कर्नाटक के Bengaluru स्थित एनआईए की विशेष अदालत में 11 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत दायर किया गया है.
सुहास शेट्टी की 1 मई 2025 को घातक हथियारों से लैस सात लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी. समाज में भय और आतंक फैलाने के लिए यह चौंकाने वाली हत्या सार्वजनिक रूप से की गई थी. गृह मंत्रालय के निर्देश पर मामले को अपने हाथ में लेने वाली एनआईए को टारगेट किलिंग के पीछे एक बड़ी साजिश का पता चला.
एनआईए ने जांच के दौरान पाया कि विस्तृत साजिश के तहत कई महीनों तक सुहास शेट्टी की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी गई थी और घटना के दिन दो कारों में सवार सात आरोपियों ने सुहास शेट्टी की इनोवा कार का पीछा किया. आरोपियों ने सुहास शेट्टी द्वारा चलाई जा रही इनोवा को जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया और फिर एक अन्य वाहन से जानबूझकर टक्कर मारी, जिससे सुहास शेट्टी और उसके दोस्तों के भागने के सारे रास्ते बंद हो गए. सुहास शेट्टी को पैदल भागने पर मजबूर होना पड़ा और हमलावरों ने उसका पीछा करके उसे मौत के घाट उतार दिया.
एनआईए की जांच के अनुसार, आतंकी साजिश प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व सदस्य अब्दुल सफवान उर्फ कलावरु सफवान उर्फ चोपू सफवान ने नियाज उर्फ निया, मोहम्मद मुसमीर उर्फ महमद मुसमीर उर्फ मोहम्मद उर्फ मुजम्मिल, नौशाद उर्फ वामनजूर नौशाद उर्फ छोटे नौशाद उर्फ छोटू (केएफडी और पीएफआई के एक अन्य पूर्व सदस्य) और आदिल महारूफ के साथ मिलकर रची थी. आरोपी आदिल महारूफ उर्फ आदिल ने धन मुहैया कराया था, जिसका इस्तेमाल भुगतान के वादे पर या पीड़ित के साथ किसी पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर अन्य आरोपियों की भर्ती के लिए किया गया था.
कलंदर शफी उर्फ मंडे शफी, एम नागराजा उर्फ नागा उर्फ अप्पू, रंजीत, महम्मद रिजवान उर्फ रिजजू, अजरुद्दीन उर्फ अजर उर्फ अज्जू और अब्दुल खादर उर्फ नौफल सहित उपरोक्त सभी पांचों का नाम Wednesday को दायर आरोपपत्र में शामिल है. गिरफ्तार एक अन्य आरोपी अब्दुल रजाक के खिलाफ जांच चल रही है.
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एमएस/डीकेपी
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