New Delhi, 20 सितंबर . रोहिणी जिले के बुध विहार थाना Police की एक विशेष टीम ने Saturday तड़के कुख्यात अपराधी लल्लू उर्फ अशरू और उसके साथियों के साथ मुठभेड़ की. यह कार्रवाई उस गुप्त सूचना के आधार पर हुई जिसमें बताया गया था कि लल्लू और उसके गिरोह के सदस्य गौ-रक्षक दल से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति के आवास/कार्यालय पर हमला करने की योजना बना रहे हैं.
Police के अनुसार, लल्लू ने हाल ही में अपने साथियों के साथ तीन व्यक्तियों की पिटाई/भीड़ हिंसा की घटना को अंजाम दिया था और उसका वीडियो social media प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर डाला था, ताकि गोगी गैंग से अपने संबंध और दबदबे को दिखा सके. पीड़ित पक्ष ने इस घटना के विरोध में एक महासभा बुलाने का आह्वान किया था. इसी के मद्देनज़र लल्लू अपने गैंग के साथ हमला कर गैंग वर्चस्व स्थापित करना चाहता था.
Saturday तड़के लगभग 2:40 बजे, रोहिणी सेक्टर-24 स्थित बांके बिहारी मंदिर के पास Police ने एक संदिग्ध सफेद स्विफ्ट कार को रोकने का प्रयास किया. Police की मौजूदगी भांपकर कार सवारों ने Governmentी बोलेरो (Police गश्ती वाहन) में टक्कर मार दी और मौके से भागने की कोशिश करते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद, Police की टीम ने कार्रवाई की. इस दौरान गोलीबारी में दो अपराधियों को पैरों में गोली लगी, जबकि एक को मौके से दबोच लिया गया. हालांकि, दो आरोपी गंदा नाला, रिठाला की ओर दीवार फांदकर फरार हो गए. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.
Police और बदमाशों के बीच हुई इस मुठभेड़ में कुल 6 राउंड Police द्वारा और लगभग 6–7 राउंड आरोपियों द्वारा फायरिंग की गई.
दिल्ली Police की ओर से की गई इस कार्रवाई में तीन अपराधियों को पकड़ा गया. पहला, लल्लू उर्फ अशरू (23), जो गोगी गैंग से जुड़ा है और अपने भाई नस्रुद्दीन के नाम पर “नस्सरू गैंग” चलाता है, गोलीबारी में घायल हुआ. उसके पास से एक आधुनिक हथियार मिला. लल्लू पर हत्या का प्रयास और लूटपाट सहित 5 गंभीर मामले दर्ज हैं. दूसरा, लल्लू का साथी इरफान (21) भी गोलीबारी में घायल हुआ और उसके पास से भी एक आधुनिक हथियार बरामद हुआ. वह हत्या के प्रयास के 2 मामलों में शामिल है. वहीं, नितेश (30) को मौके पर गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक देसी कट्टा मिला. वह पहले ठगी के मामलों में शामिल रहा है.
Police ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221/132/109(2)/3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 (पूर्ववर्ती आईपीसी की धारा 186/353/307/34 के अनुरूप) के तहत केस दर्ज किया है. फरार आरोपियों की तलाश जारी है और गिरोह के व्यापक नेटवर्क की जांच की जा रही है.
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पीएसके
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