जयपुर, 10 सितंबर (Indias News). Rajasthan उच्च न्यायालय ने खराब कार की मार्केटिंग के मामले में भरतपुर के मथुरा गेट थाने में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सहित अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश दोनों कलाकारों और अन्य की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता ने कार खरीदने के बाद तीन साल तक लगभग 67 हजार किलोमीटर चलाया और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई. फिल्मी कलाकारों पर कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है, उन्होंने केवल कार का विज्ञापन किया था. अधिवक्ता ने कहा कि वाहन की परफॉर्मेंस उसके चलाने के तरीके पर भी निर्भर करती है. यदि शिकायतकर्ता को कार को लेकर समस्या थी तो मामला उपभोक्ता अदालत में ले जाया जा सकता था, न कि आपराधिक मुकदमे के रूप में दर्ज कराया जाता.
अदालत ने दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगामी कार्रवाई पर रोक लगा दी.
गौरतलब है कि भरतपुर के अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने हाल ही में मथुरा गेट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें कंपनी के एमडी अनसो किम, निदेशक एवं सीईओ तरुण गर्ग, अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सहित अन्य को आरोपित बनाया गया. शिकायत में कहा गया कि जून 2022 में खरीदी गई 23.97 लाख रुपये की कार हाईवे पर चलते समय ओवरटेक करते वक्त पिकअप नहीं लेती, केवल आरपीएम बढ़ता है. इसके अलावा, कार के ओडोमीटर पर माल फंक्शन का साइन दिखाई देता है और तेज चलाने पर कार वाइब्रेट होने लगती है. शिकायत के अनुसार, एजेंसी संचालक ने भी इसे निर्माण दोष माना था, जिसके बाद कंपनी प्रतिनिधियों और फिल्मी कलाकारों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
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