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छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षक समायोजन, नीलिट स्थापना और ग्रामीण बस योजना को दी मंजूरी

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रायपुर, 30 अप्रैल . छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सबसे महत्वपूर्ण निर्णय 2023 में सीधी भर्ती के बाद सेवा समाप्त किए गए 2,621 बीएड सहायक शिक्षकों के समायोजन का फैसला किया गया है.

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन शिक्षकों को सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के 4,422 रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा. यह समायोजन गैर-विज्ञापित पदों पर होगा. स्कूल शिक्षा विभाग को इस प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया गया है. कला और विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को गणित और विज्ञान में निर्धारित अर्हता पूरी करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जाएगा. साथ ही, इन्हें प्रयोगशाला कार्य के लिए एनसीईआरटी के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. रोस्टर का पालन सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के 355 अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे. समायोजन में प्राथमिकता अनुसूचित क्षेत्रों, फिर सीमावर्ती जिलों और उसके बाद अन्य जिलों के रिक्त पदों को दी जाएगी.

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि तकनीकी शिक्षा और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए रायपुर के अटल नगर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट) की स्थापना के लिए 10.023 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया. यह निर्णय राज्य में तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना’ शुरू करने का फैसला लिया गया. इस योजना के तहत सुदूर, अनुसूचित और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 42 सीटों की क्षमता वाले हल्के और मध्यम परिवहन वाहनों को अनुज्ञप्ति और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. नवीन ग्रामीण मार्गों के निर्धारण के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन होगा. इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा. लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से होगा. वाहन स्वामियों को पहले परमिट की तारीख से तीन वर्ष तक मासिक कर में पूर्ण छूट दी जाएगी. साथ ही, पहले वर्ष 26 रुपये प्रति किलोमीटर, दूसरे वर्ष 24 रुपये और तीसरे वर्ष 22 रुपये प्रति किलोमीटर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

उन्होंने कहा कि योजना के तहत दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैर से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, एड्स पीड़ित व्यक्तियों और एक परिचालक को किराए में पूर्ण छूट होगी. नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया देना होगा. यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन को सुलभ बनाकर आम जनता को राहत प्रदान करेगी.

पीएसएम/

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