By Jitendra Jangid- दोस्तो भारतीय सरकार अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चालाती हैं, जिनका उद्धेश्य इन लोगो को मदद करना और जीवनशैली में सुधार करना हैं, ऐसी ही एक योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत रियायती दरों पर राशन वितरण है। देश के करोड़ों राशन कार्ड धारक इस योजना का लाभ उठाते हैं, लेकिन कई जगहों पर राशनकार्ड धारकों को पूर्ण रूप से राशन प्राप्त नहीं होता हैं, तो आप यहां कर सकते हैं शिकायत-

1. हेल्पलाइन नंबर सुविधा
प्रत्येक राज्य का खाद्य आपूर्ति विभाग एक हेल्पलाइन नंबर जारी करता है।
राशन कार्ड धारक राशन या राशन कार्ड से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
राज्यवार आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर NFSA की वेबसाइट: https://nfsa.gov.in/ पर देखे जा सकते हैं।
शिकायत दर्ज होने के बाद, विभाग उचित कार्रवाई करता है।
2. एनएफएसए के तहत ऑनलाइन शिकायत
नागरिक आधिकारिक एनएफएसए पोर्टल: https://nfsa.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
एक विस्तृत फॉर्म उपलब्ध कराया गया है जहाँ आप समस्या के बारे में पूरी जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
यदि शिकायत वास्तविक है, तो संबंधित राशन डिपो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

3. जिला स्तरीय शिकायत
यदि आपके स्थानीय डिपो में राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो आप लिखित शिकायत दर्ज करने के लिए जिला राशन डिपो कार्यालय जा सकते हैं।
शीघ्र निवारण के लिए आवश्यक विवरण (राशन कार्ड नंबर, डिपो का नाम, आदि) अपने पास रखें।
4. राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग
यदि आपकी समस्या का समाधान जिला स्तर पर नहीं होता है, तो आप इसे राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग तक पहुँचा सकते हैं।
इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी शिकायत उच्च अधिकारी तक पहुँचेगी।
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