नयी दिल्ली: सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें अक्सर झूठी साबित होती है। ऐसी ही एक खबर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) की फाइलिंग से जुड़ी है। सामान्य करदाताओं के लिए असेसमेंट ईयर (AE) 2025-26 के लिए आईटीआर (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ खबरों में यह समय सीमा बढ़ाने की बात है। लेकिन आयकर विभाग ने इससे इंकार किया है।
अंतिम तारीख को आगे नहीं बढ़ाया
सोशल मीडिया पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स या सीबीडीटी (CBDT) के एक प्रेस रिलीज को साझा किया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख को इस महीने के अंत तक बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग ने 14 सितंबर को देर रात एक्स पर एक पोस्ट में सोशल मीडिया पर प्रसारित इस बयान को फर्जी करार दिया।
सिर्फ यहीं से आई जानकारी को सही समझेंआयकर विभाग ने करदाताओं से किसी भी सूचना के लिए केवल @IncomeTaxIndia हैंडल पर भरोसा करने का अनुरोध किया है। आयकर विभाग ने कहा, ''आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 ही है।''
मांग क्या हो रही हैपिछले कुछ दिनों में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और आम लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि आयकर पोर्टल पर कर भुगतान और एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) डाउनलोड करते समय दिक्कत हो रही है। आयकर विभाग ने सोमवार सुबह ऐसी ही एक पोस्ट के जवाब में कहा, ''ई-फाइलिंग पोर्टल ठीक काम कर रहा है। कृपया अपना ब्राउजर साफ करें या किसी दूसरे ब्राउजर से पोर्टल पर पहुंचने की कोशिश करें।''
हेल्पडेस्क लगातार काम कर रही हैआयकर विभाग ने कहा है कि करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में मदद के लिए उसकी हेल्पडेस्क लगातार काम कर रही है। विभागीय अधिकारी फोन, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और एक्स हैंडल के जरिये करदाताओं की मदद की जा रही है।
अंतिम तारीख को आगे नहीं बढ़ाया
सोशल मीडिया पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स या सीबीडीटी (CBDT) के एक प्रेस रिलीज को साझा किया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख को इस महीने के अंत तक बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग ने 14 सितंबर को देर रात एक्स पर एक पोस्ट में सोशल मीडिया पर प्रसारित इस बयान को फर्जी करार दिया।
A fake news is in circulation stating that the due of filing ITRs (originally due on 31.07.2025, and extended to 15.09.2025) has been further extended to 30.09.2025.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 14, 2025
✅ The due date for filing ITRs remains 15.09.2025.
Taxpayers are advised to rely only on official… pic.twitter.com/F7fPEOAztZ
सिर्फ यहीं से आई जानकारी को सही समझेंआयकर विभाग ने करदाताओं से किसी भी सूचना के लिए केवल @IncomeTaxIndia हैंडल पर भरोसा करने का अनुरोध किया है। आयकर विभाग ने कहा, ''आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 ही है।''
मांग क्या हो रही हैपिछले कुछ दिनों में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और आम लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि आयकर पोर्टल पर कर भुगतान और एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) डाउनलोड करते समय दिक्कत हो रही है। आयकर विभाग ने सोमवार सुबह ऐसी ही एक पोस्ट के जवाब में कहा, ''ई-फाइलिंग पोर्टल ठीक काम कर रहा है। कृपया अपना ब्राउजर साफ करें या किसी दूसरे ब्राउजर से पोर्टल पर पहुंचने की कोशिश करें।''
हेल्पडेस्क लगातार काम कर रही हैआयकर विभाग ने कहा है कि करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में मदद के लिए उसकी हेल्पडेस्क लगातार काम कर रही है। विभागीय अधिकारी फोन, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और एक्स हैंडल के जरिये करदाताओं की मदद की जा रही है।
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