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मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाए? घबराएं नहीं! RBI का ये नियम बचाएगा आपके पैसे

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मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाए? घबराएं नहीं! RBI का ये नियम बचाएगा आपके पैसे

बैंकों और ग्राहकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) कई तरह के नियम बनाता रहता है और समय-समय पर बैंकों को इन्हें लागू करने के निर्देश भी देता है।

आपने ध्यान दिया होगा कि लगभग हर बैंक खाते में कम से कम एक निश्चित रकम (मिनिमम बैलेंस) बनाए रखने का नियम होता है। लेकिन क्या हो अगर आप किसी महीने ये बैलेंस मेंटेन न कर पाएं? इसी को लेकर RBI ने एक अहम नियम बनाया है, जिसका सीधा असर करोड़ों बैंक ग्राहकों पर पड़ता है। आइए जानते हैं इस नियम के बारे में।

क्या कहता है RBI का नियम?

RBI का साफ निर्देश है कि अगर कोई ग्राहक अपने खाते में मिनिमम बैलेंस (Minimum Balance) मेंटेन नहीं कर पाता है, तो बैंक इस वजह से खाते को ‘माइनस’ बैलेंस में नहीं डाल सकता।

खाता ‘माइनस’ में नहीं जा सकता

कई बार ऐसा सुनने में आता है कि मिनिमम बैलेंस न रखने पर खाते में बैलेंस माइनस में दिखने लगता है। लेकिन RBI का नियम कहता है कि बैंक केवल मिनिमम बैलेंस चार्ज के कारण आपके खाते को शून्य (Zero) तक तो ला सकता है, पर उसे माइनस में नहीं ले जा सकता, यानी आपसे पैसे वसूलने की स्थिति नहीं बना सकता।

सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप ऐसा खाता बंद करवाना चाहते हैं जिसमें मिनिमम बैलेंस चार्ज के कारण बैलेंस माइनस में दिख रहा है, तो बैंक आपसे उस माइनस बैलेंस की मांग नहीं कर सकता। खाता बंद करते समय बैंक इस तरह का कोई चार्ज (charges on no minimum balance) ग्राहक से नहीं वसूल सकता। यह नियम हर खाताधारक पर लागू होता है।

अगर बैंक पैसे मांगे तो कहाँ करें शिकायत?

मान लीजिए आप अपना खाता बंद करवाने जाते हैं और बैंक आपसे मिनिमम बैलेंस चार्ज की वजह से बने ‘माइनस बैलेंस’ (minus balance rules) को चुकाने के लिए कहता है, तो यह RBI के नियमों का उल्लंघन है। आप इसकी शिकायत कर सकते हैं:

  • RBI बैंकिंग लोकपाल: आप RBI की आधिकारिक वेबसाइट bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

  • RBI हेल्पलाइन: आप RBI के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क करके अपनी शिकायत बता सकते हैं।

  • आपकी शिकायत सही पाए जाने पर बैंक (bank news) के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। याद रखें, मिनिमम बैलेंस मेंटेन न कर पाने की स्थिति में लगने वाले चार्ज के कारण बने ‘माइनस बैलेंस’ को चुकाने के लिए आप बाध्य नहीं हैं।

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