नई दिल्ली। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने फिर से एग्जाम कराने का आदेश दिया है। 2021 में हुई इस परीक्षा में पेपर लीक समेत बड़े पैमाने पर धांधली उजागर हुई थी जिसके बाद से कैंडिडेट न्याय की मांग कर रहे थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सब इंस्पेक्टरों की जुलाई महीने में होने वाली भर्ती की परीक्षा में 2021 परीक्षा के 859 पदों को भी जोड़ा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि 2021 की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए वो अब उम्मीदवार जो आयु सीमा को पार कर चुके हैं वो भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे।
राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने इससे पहले 14 अगस्त को केस की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2021 में सब इंस्पेक्टर के 859 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें कई डमी कैंडिडेट के द्वारा परीक्षा दिए जाने की बात सामने आई थी। इसके अलावा पेपर लीक की बात भी कही जा रही थी। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसओजी का गठन किया था। एसओजी ने जांच में पाया था कि परीक्षा में कई डमी उम्मीदवार बैठे थे। इसके बाद कार्रवाई करते हुए 54 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया गया जो डमी कैंडिडेट के द्वारा परीक्षा पास करके चयनित हुए थे।
इस मामले में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के दो सदस्यों समेत कुल 122 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अदालत ने 18 नवंबर 2024 को ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट परेड और इनकी नियुक्ति पर पहले ही रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के जस्टिस जैन ने अपने आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कानून व्यवस्था को संभालने वाले लोगों का गलत तरीके से चयनित होना पूरी तरह अनुचित है और ऐसे लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती।
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