कई लोग मानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) केवल ड्यू डेट तक ही फाइल किया जा सकता है। हालांकि, यह सोच सही नहीं है। अगर आप बैंक इंटरेस्ट, कैपिटल गेंस या डिविडेंड से हुई इनकम के लिए 16 सितंबर तक रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं, तो भी आपके पास विकल्प हैं।
ड्यू डेट और लास्ट डेट क्या हैं?इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए दो महत्वपूर्ण तारीखें होती हैं:
- अगर आपने 16 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आप 31 दिसंबर, 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- इसके बाद भी कुछ खास परिस्थितियों में आप 1 अप्रैल, 2026 से अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बकाया टैक्स के साथ अतिरिक्त इंटरेस्ट और टैक्स चुकाना होगा।
- सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम होने पर: 1,000 रुपये
- सालाना इनकम 5 लाख रुपये से अधिक होने पर: 5,000 रुपये
निष्कर्ष:
ड्यू डेट बीत जाने पर भी ITR फाइल करना संभव है। हालांकि, देर से फाइलिंग पर इंटरेस्ट और लेट फीस लागू होती है, और कुछ टैक्स लाभ भी सीमित हो सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके बिलेटेड रिटर्न फाइल कर देना बेहतर रहता है।
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