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अमेरिकी अदालत ने किल्मार अब्रेगो गार्सिया के निर्वासन पर लगाई रोक, 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई

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वॉशिंगटन, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । अमेरिका की एक संघीय अदालत ने किल्मार अब्रेगो गार्सिया को देश से फिलहाल निर्वासित करने पर रोक लगा दी है। मैरीलैंड की जिला न्यायाधीश पाउला जिनिस ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि गार्सिया को 06 अक्टूबर को निर्धारित सुनवाई तक देश से बाहर नहीं भेजा जा सकता।

गार्सिया को वर्तमान में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) के एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। उनकी कानूनी टीम का कहना है कि गार्सिया अमेरिका में शरण लेना चाहते हैं, क्योंकि यदि उन्हें युगांडा भेजा गया तो वहां उन्हें यातना और उत्पीड़न का खतरा है।

30 वर्षीय एल सल्वाडोर के नागरिक गार्सिया को हाल ही में टेनेसी की एक जेल से रिहा होने के बाद बाल्टीमोर में गिरफ्तार किया गया था। प्रशासन का दावा है कि गार्सिया कुख्यात एमएस-13 गैंग से जुड़ा हुआ है, हालांकि गार्सिया ने इन आरोपों को खारिज किया है।

गार्सिया ने इमिग्रेशन अधिकारियों से यह भी कहा है कि अगर उसे अमेरिका से बाहर भेजना ही पड़ा, तो वह कोस्टा रिका जाना पसंद करेगा।

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(Udaipur Kiran) / आकाश कुमार राय

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