फतेहपुर, 31 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . Uttar Pradesh के फतेहपुर जिले में शुक्रवार को प्रेमिका की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार का अर्थदंड लगाया.
आपको बताते चलें कि थाना थरियांव क्षेत्र के रमवा गांव निवासी मिथलेश पत्नी विश्राम सिंह अपने मायके में रहती थी. इसी दौरान विनोद पाल नामक युवक से प्रेम प्रसंग चलने लगा.
विगत 14 मार्च 2021 को प्रेमी विनोद पाल ने प्रेमिका मिथलेश को उसके घर जबरदस्ती घुस गया और मारपीट करके रमवा पन्थुवा रोड पर देशी ठेका के पास एक कमरे में ले गया और वहीं जबरन प्रेमिका को शराब पिलाया. इसके बाद डण्डें से मारकर गंम्भीर रूप से घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गया. घायल अवस्था में मिथलेश ने अपनी ननद सविता देवी को घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंची ननद सविता से घायल मिथलेश ने पूरी घटना बताई और विनोद पाल को घटना का जिम्मेदार बताया. जब ननद सविता भाभी मिथलेश को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रही थी तभी रास्ते में मिथलेश की मौत हो गई.
ननद की तहरीर पर पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी.
शुक्रवार काे मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला जज अजय सिंह ने अभियुक्त विनोद पाल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है.
(Udaipur Kiran) / देवेन्द्र कुमार
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