-तंबाकू उत्पादों और सिगरेट को छोड़कर जीएसटी दरें 22 सितंबर से होंगी प्रभावी
प्रधानमंत्री ने कहा- जीएसटी में व्यापक सुधार नागरिकों के जीवन में लाएंगे सुधार
नई दिल्ली, 03 सितंबर (Udaipur Kiran) । जीएसटी परिषद ने बुधवार को आम सहमति से माल एवं सेवा कर जीएसटी में व्यापक सुधारों को मंजूरी दे दी है। इन सुधारों के तहत साबुन, साइकिल, टीवी और व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा पॉलिसी जैसे आम उपयोग के उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं। छेना, पनीर, रोटी और पराठा पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी शून्य होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में यहां आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी में पांच फीसदी और 18 फीसदी की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि गुटखा, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों तथा सिगरेट को छोड़कर सभी उत्पादों पर नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी।
सीतारमण ने बताया कि जीएसटी में व्यापक सुधारों के तहत बाल में लगाने वाले तेल, साबुन, साइकिल आम और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12 फीसदी या 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद ने लोगों को राहत देते हुए रोजमर्रा के उपयोग वाले सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की है।
उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा छोटी कारों और 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। तिपहिया वाहन पर भी अब 18 फीसदी कर लगेगा। उन्होंने कहा कि तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट पर जीएसटी 40 फीसदी की विशेष दर से लगेगा। सीतारमण ने कहा, ‘‘यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों की जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।’’
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा, जहां तक जूतों का सवाल है, पहले दो दरें थीं। 1000 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर 12 फीसदी और 1000 रुपये से ज्यादा कीमत वाले जूतों पर 18 फीसदी कर लगता था। लेकिन, अब 2500 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर 5 फीसदी और 2500 रुपये से ज्यादा कीमत वाले जूतों पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा।
उन्होंने बताया कि छोटी कारों पर 18 फीसदी कर लगेगा और बाकी सभी कारों पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा। श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि पेट्रोल इंजन 1200 सीसी और डीजल इंजन 1500 सीसी का होता है और इसके साथ ही लंबाई की भी सीमा हो सकती है। नियमों के मुताबिक छोटी कारों पर 18 फीसदी कर लगेगा। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए अलग से कोई नई परिभाषा नहीं बना रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा मंज़ूर किए गए व्यापक सुधार नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे। इससे कारोबार करना आसान करेंगे, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और उद्यमों के लिए आसानी होगी।
प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
——————–
(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
You may also like
बिना एग्जाम के ही मिल जाएगी नौकरी, CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में निकली इन पदों भर्ती, जान लें डिटेल्स
6,800mAh बैटरी और 144Hz डिस्प्ले वाला OnePlus Nord 5, क्या ये 13R 5G से बेहतर डील है?
Rajasthan: विधानसभा में किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, जूली ने कहा- सरकार उड़न खटोला बन चुकी है
Amit Mishra Retired From All Formats Of Cricket : अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास, 25 साल के इंटरनेशनल करियर में बनाए कई रिकॉर्ड
Happy Birthday Kiran More: टीम इंडिया का एक शानदार विकेटकीपर, जिन्होंने बल्ले से भी दिखाई जीवटता