अनूपपुर, 22 सितंबर (Udaipur Kiran) . मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में कोतवाली पुलिस द्वारा गत बुधवार को रंगे हाथों जुआ खेलते पकड़े जाने के बाद एक आरोपी द्वारा पुलिस कार्यवाही में अपना नाम, पिता का नाम और पता फर्जी बताया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी एवं कूटरचित हस्ताक्षर करने का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया. अब इस मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर Monday को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. जहां कोर्ट के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया गया.
उल्लेखनीय है कि कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा 17 सितम्बर की रात्रि में राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे ग्राम बकेली के पास बने दिल्ली दरबार फैमिली ढाबा में चल रहे जुआ फड़ पर छापामार कर 08 जुआडियों से नगदी 67805 रुपये ताश के 52 पत्तों के तीन गड्डी, कार एवं वैन के साथ 8 मोबाईल फोन जप्ती की कार्रवाई की गई थी. रंगे हाथों पकड़े गए 08 जुआडि़यों ने अपना नाम पता राजेश चौहान पुत्र रंजीत चौहान निवासी वार्ड न. 15 अमरकंटक तिराहा के पास, दीपक कोरी पुत्र दशरथ कोरी निवासी जमुनिहा टोला, अरबाज खान पुत्र अब्दुल रहमान, जितेन्द्र गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता, अमित सिंह पुत्र प्रकाश सिंह, संतोष कुमार राठौर पुत्र बेसाहू लाल राठौर, राधे पटेल पुत्र श्रवण पटेल एवं राजेश पटेल पुत्र राकेश पटेल पुरानी बस्ती कोर्ट के पीछे अनूपपुर बताया था, जिनसे विधिवत जप्ती की कार्यवाही एवं न्यायालय उपस्थिति हेतु नोटिस पत्र भर कर थाना कोतवाली में अपराध की धारा 13 जुआ एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना की गई.
विवेचना में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिस व्यक्ति ने उक्त प्रकरण में अपना नाम पता राजेश पटेल पुत्र राकेश पटेल बताकर जप्ती पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक में राजेश पटेल नाम से हस्ताक्षर किये है उसका वास्तविक नाम पता रमाशंकर पटेल पुत्र भद्दूलाल पटेल निवासी वार्ड न. 15, पुरानी बस्ती अनूपपुर है. जिसके द्वारा प्रतिरूपण द्वारा छल करके धोखाधड़ी कर फर्जी नाम पता राजेश पटेल लेख कराया गया एवं राजेश पटेल नाम से पुलिस के दस्तावेजों में सम्पत्ति जप्ती पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक में कूटरचित फर्जी हस्ताक्षर किये गये है.
Superintendent of Police अनूपपुर मोती उर रहमान के निर्देशन में कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए रमाशंकर पटेल के विरूद्ध धारा 318(2), 319(2), 336(2),336(3),318(4), 338, 212 बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर नगर निरिक्षक कोतवाली अरविन्द जैन के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक पवन प्रजापति, प्रधान आरक्षक शेख रसीद, आरक्षक अब्दुल कलीम, आरक्षक प्रकाश तिवारी की टीम द्वारा आरोपी रमाशंकर पटेल को गिरफ्तार कर आरोपी के घर से पहचान के दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आयकर पेन कार्ड, अंकसूची, बैंक एवं रजिस्ट्री के दस्तावेज आदि जप्त किये गये. जिसमें आरोपी का वास्तविक नाम रमाशंकर पटेल दर्ज है. जिसे धोखाधड़ी के आरोप में Monday को न्यायालय के आदेश से जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया.
(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला
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