प्रयागराज, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । बुलंदशहर के सयाना थाना क्षेत्र में 31 दिसम्बर 2018 को हिंसक झड़प में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह व सुमित की मौत की घटना को लेकर कई अभियुक्तों को मिली एक माह से अधिकतम सात साल की कैद की सजा के खिलाफ एक आरोपित नितिन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की है। जिसकी सुनवाई अगले हफ्ते में होगी।
अपीलार्थी अधिवक्ता अरविन्द कुमार मिश्र ने बताया कि सयाना पुलिस को सूचना मिली कि जंगल में गोकशी की गई है और लोगों ने चक्काजाम कर दिया है। खेतों में गाय के कटे सिर देखे गये।
इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाने के दौरान हिंसा भड़क गई। कहा जाता है कि पुलिस की गोली से सुमित की मौत हो गई। भीड़ ने इंस्पेक्टर पर हमला किया। जिसमें उसकी भी मौत हो गई थी। पुलिस ने दूसरे दिन 4 दिसम्बर 18 को 27 नामजद व 50 -60 अज्ञात के खिलाफ सयाना थाने में एफआईआर दर्ज की।
2019 मे दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और ट्रायल के दौरान 26 गवाह पेश किए गए। अभियुक्तों का भी बयान दर्ज किया गया। विभिन्न धाराओं में सत्र अदालत ने एक माह से लेकर अधिकतम सात साल की कैद व जुर्माना की सजा सुनाई। जिसे अपील में चुनौती दी गई है। कहा गया कि वह नामजद नहीं है। विवेचना के दौरान उसका नाम आया है। अपील में सजा निलम्बित करने व जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
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