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164 का बयान काम नहीं आया, शौहर को मिली 7 साल की सजा

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बांदा, 12 नवंबर (Udaipur Kiran) . रिश्ते के चाचा के साथ भागकर निकाह करने वाली नाबालिग किशोरी का 164 सीआरपीसी के तहत दिया गया बयान भी कोर्ट में बचाव नहीं कर सका. किशोरी ने बयान में कहा था कि उसने अपनी मर्जी से चाचा अनवर के साथ निकाह किया, परंतु न्यायालय ने उसकी उम्र नाबालिग साबित होने पर इस बयान को अस्वीकार कर दिया. अदालत ने आरोपी अनवर खान को सात वर्ष के कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

मामला थाना बबेरू क्षेत्र के एक गांव का है. एक जून 2012 को नाबालिग लड़की घर से दस हजार रुपये नकद और सौ ग्राम चांदी की पायल लेकर अपने रिश्ते के चाचा फतेहपुर निवासी अनवर खान के साथ भाग गई थी. लड़की की मां ने घटना की सूचना बबेरू थाने में दी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने डीआईजी चित्रकूट धाम परिक्षेत्र को प्रार्थना पत्र दिया. डीआईजी के आदेश पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया.

मां ने तहरीर में बिन्नू, मिराज, अनीशा और एक अन्य के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि उसकी बेटी को यह लोग बहला-फुसलाकर ले गए हैं. बाद में किशोरी बरामद की गई. उसने 164 सीआरपीसी के बयान में कहा कि उसकी मां उसकी शादी एक नेत्रहीन युवक से करना चाहती थी, जबकि वह अनवर से प्रेम करती थी और उसी से निकाह कर चुकी है.

इस बयान के आधार पर पुलिस ने नामजद चारों आरोपियों के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट लगा दी, जबकि असली अभियुक्त अनवर माना गया.

लोक अभियोजक प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि अभियोजन पक्ष से चार गवाह पेश किए गए—जिनमें विवेचक, लड़की की मां और चिकित्सक डॉ. चारू चंद शामिल थीं. मां ने घटना के समय बेटी की उम्र 13 वर्ष बताई, जबकि अभिलेखों में 16 वर्ष पाई गई. एक्स-रे परीक्षण में लड़की की उम्र 16 वर्ष 6 माह आंकी गई, जिससे वह नाबालिग साबित हुई.

कोर्ट ने किशोरी के नाबालिग होने के आधार पर उसका बयान अमान्य माना और अभियुक्त अनवर को धारा 363 और 366 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया.

विशेष डकैती न्यायालय के न्यायाधीश गगन भारती ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए अनवर खान को सात साल की सजा और 12 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया.

घटना के बाद आरोपी को जमानत मिल गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत में पेश न होने पर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वह बीते आठ महीने से जेल में बंद है.

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(Udaipur Kiran) / अनिल सिंह

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